Income Tax On Share Market Earning
शेयर बाजार से हुई कमाई पर कैसे लगता है इनकम टैक्स समझ लेंगे तो होगा फायदा ही फायदा
यदि शेयर बाजार में आज ही खरीद कर बेच देते हैं उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इस तरह से कमाई गई इनकम को स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं । यही फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग से कोई कमाई को हम नान स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम कह ते हैं इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से होने वाली इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देते हैं इसका मतलब यह है कि यदि हमारी टोटल इनकम ढाई लाख से कम होती है तो हमें कोई टैक्स नहीं देना होता
शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन पर टैक्स
शेयर बाजार में शेयर खरीदे हैं और उसे 1 दिन या 1 साल से कम समय के लिए अपने पास रखते हैं और उसके बाद आप उसे बेच देते हैं उस पर जो भी इनकम आप कमाएंगे उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स देना पड़ता है जो 15 परसेंट फ्लैट रेट से देना पड़ेगा हालांकि यदि आप की टोटल इनकम ढाई लाख तक ही है तो यहां पर आप स्लैब लिमिट से कम इनकम होने के कारण आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा
लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन पर टैक्स
आप शेयर बाजार से शेयर 1 साल से अधिक समय के लिए खरीदते हैं और उसे 1 साल बाद बेचते हैं तो उस पर जो इनकम होगा उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन कहेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन 100000 तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता जबकि एक लाख से अधिक कमाई पर 10 परसेंट फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन इनकम टैक्स स्लैब का कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब यह है कि यह की कुल कमाई ढाई लाख से कम है और 100000 लोंग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा है तो आपको फ्लैट रेट 10% से टैक्स देना पड़ेगा
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