नरेगा में शिकायत कैसे करें?
भारत सरकार द्वारा देश में कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं इन योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का एक महत्वपूर्ण स्थान है इस योजना में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना पर काम करती है जिसमें भारत सरकार गरीब बेरोजगार परिवारों को अपने निवास स्थान पर ही रोजगार उपलब्ध कराती है इस योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीब बीपीएल धारक परिवारों को 1 वर्ष में कम से कम 100 दिन का काम की गारंटी देती है इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गांव में रह रहे लोगों को रोजगार प्रदान करना जिससे देश का भी विकास पूर्ण रूप से हो
वह व्यक्ति जो मनरेगा में आवेदन किया है और अभी तक उसे कोई कार्य नहीं मिला है ना ही उसे नियमित भत्ता ही मिला है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने कुछ अपने शिकायत हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था किया गया है आज इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि नरेगा में शिकायत कैसे करें नरेगा का शिकायत हेल्पलाइन नंबर क्या है ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें इन सभी बातों को आज हम इस पोस्ट में आपको बताएंगे
यदि आपने नरेगा योजना में आवेदन कर रखा है लेकिन आज तक उसका कोई लाभ आपको नहीं मिला है ताप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं वह सब जानकारी हम नीचे आपको बता रहे हैं
यदि अभी तक आपको जॉब कार्ड नहीं मिला है तो इस स्थिति में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं
यदि आप मनरेगा के तहत काम कर चुके हैं लेकिन आपका मैनेजर अभी तक आपको भुगतान नहीं दिया है तब उन स्थित में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
कई बार ऐसा होता है कि आप काम कर लेते हैं पर उसकी सही ढंग से मापन नहीं किया जाता नहीं मापन जल्दी किया जाता है मापन करने में लेट किया जाता है यदि मापन कार्य करते वक्त इंजीनियर ना हो या मापन करने के लिए सही उपकरण न उपलब्ध होने पर भी आप शिकायत कर सकते हैं
कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम काम कर लेते हैं तो उसका पंजीकरण हमें नहीं मिलता इतना ही नहीं कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें तारीख पड़ी रसीद भी नहीं प्राप्त होती इन परिस्थितियों में भी आप शिकायत कर सकते हैं
यदि आपको योजना के तहत कार्य नहीं मिल रहा है और निर्धारित सीमा 5 किलोमीटर के अंदर आपको कार्य नहीं मिल रहा है या 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आपको काम दिया जा रहा है और उस पर आपको ta-da नहीं दिया जा रहा है या समय पर काम आपको नहीं दिया जा रहा है तो भी आप शिकायत कर सकते हैं
मनरेगा में कौन शिकायत कर सकता है
1.वह व्यक्ति जो योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा है
2.जो भारत का नागरिक है
3.जो उच्च पदाधिकारी व्यक्ति है
4.कोई भी एनजीओ
5.कोई भी मीडिया कर्मी
नरेगा में शिकायत कैसे करें ?
1.सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट www.nrega.nic.in पर जाना होगा
2.इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपने राज्य को चुनना होगा उसके बाद इस प्रकार से एक फॉर्म खुल जाएगा
यह फॉर्म तीन चरणों में भरा जाएगा
फार्म के पहले चरण में शिकायतकर्ता का वर्ग शिकायतकर्ता का स्रोत राज जनपद विकासखंड पंचायत शिकायतकर्ता का नाम पिता का नाम शिकायतकर्ता का पता ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आज जानकारियां आपको भरनी पड़ेगी
इसके बाद फार्म के दूसरे भाग में आपको शिकायत का विवरण स्थान की जानकारी आप से मांगी जाएगी इसके बाद आप को बताना पड़ेगा कि आप किसके खिलाफ तथा राज्य और जनपद का भी चयन करना पड़ेगा
आप के अंतिम भाग में शिकायत करने के उपलब्ध में आपको सबूत का विवरण भी देना होगा इसमें आपको गवाहों का नाम दस्तावेज आदि देना होगा
यदि आपको नरेगा से रिलेटेड शिकायत के लिए और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आपके प्रतिक्रिया और सुझाव का हमें इंतजार रहेगा
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