बाइक या कार चोरी होने पर क्या करे? (What to do after stolen or missing bike or car?)
जब बाइक या कार चोरी हो जाती है तो यह समझ नही आता कि क्या करे और परेशान हो जाते है । क्योंकि हम अपने खून पसीने की कमाई का हिसा अपने वाहन खरीदने में लगा देते है जो हम सभी का सपना होता है। तो चलिए जानते है कि हम क्या करे अगर वाहन चोरी हो जाये ।
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◆Dial 100 पर सूचना दे और F.I.R दर्ज कराए |
हम FIR दो प्रकार से कर सकते है
- पुलिस स्टेशन में जा कर FIR दर्ज कराए या
- ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते है
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप को पुलिस को सूचित करें यह FIR स्वयं या किसी भी दोस्त या रिश्तेदार द्वारा दर्ज करा सकते है। यदि आप पुलिस को सूचित नही करते है तो चोरी की गई गाड़ी का इस्तेमाल किसी भी अपराध में शामिल होता है तो पुलिस द्वारा सबसे पहले आप को गिरफ्तार करेगी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपराध के जिम्मेदार आप है । इन सब समस्या से बचने के लिए FIR का इस्तेमाल आप के बचाव के सबूत के रूप में काम करेगा कि आप अपराध के जिम्मेदार नही है।
क्या सूचना पुलिस को देनी है
- वाहन मालिक का नाम
- गाड़ी का मॉडल
- वाहन का नंबर
- किस स्थान से चोरी हुई है
- समय जब आप को पता चला कि वाहन चोरी हो गया है
◆ Insurance company को सूचित करें |
महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आप को जमा करना है
- Insurance पॉलिसी
- गाड़ी की दोनों चाभी, अगर चाभी नही है तो उसकी Missing रिपोर्ट
- वाहन के मालिक का ID Proof जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड
- ओरिजनल या फोटोकॉपी RC का
- Untraceable report जो कोर्ट issue करेगा। जब पुलिस द्वारा वाहन नही मिल पाता है।
- यदि गाड़ी कमर्शियल है तो ड्राइवर से सम्बंधित पेपर और वाहन से सम्बंधित दस्तावेज जैसे वाहन का परमिट । यदि गाड़ी के साथ दस्तावेज भी चोरी हो गई है तो RTO से dublicate कॉपी ले कर जमा करे।
◆R T O को भी सूचना दे |
RTO को सूचित करना साधारण केस में जरूरी नही है केवल FIR ही काफी है। लेकिन कमर्शियल गाड़ी के लिए आप को RTO को इन्फॉर्म करना जरूरी है । यदि आप सूचना नहीं देते है तो भविष्य में गाड़ी के मालिक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
RTO को सूचना देने के लिए आप को कुछ दस्तावेज भी देना पड़ता है जैसे
- FIR की कॉपी
- RC की कॉपी
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FAQ about Insurance claim
Q. Insurance company claim नही दे रहा है तो क्या करे
Ans. यदि इन्शुरन्स कंपनी क्लेम देने में आना कानी कर रहा है तो आप consumer forum में शिकायत कर सकते है।
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