पुलिस के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार
(Right of arrested person)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। जो इस प्रकार से कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक दैहिक रूप से स्वतंत्र है और भारत मे कही भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है केवल उन स्थानों को छोड़ कर जहा कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है । इन अधिकारों के बारे में जानना प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी है। वो अधिकार इस प्रकार से है।
- पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने का कारण जानना। (धारा- 50)
- पुलिस द्वारा जमानत के अधिकार की जानकारी देना
- गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट करवाना
- अपने मन मुताबिक वकील का चयन और सलाह लेने का अधिकार
- बिना किसी देरी के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना
- गिरफ्तार व्यक्ति के नज़दीकी रिश्तेदार को सूचना देना (धारा- 50A)
- समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अनुसार
महिलाओं के कुछ विशेष अधिकार गिरफ्तारी के लिए
- धारा 46(1) के अनुसार किसी भी महिला की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस द्वारा ही होगी
- किसी भी महिला को सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद गिरफ़्तारी नही की जा सकती धारा 46(4) के अनुसार
- किसी भी महिला का मेडिकल टेस्ट केवल महिला चिकित्सा के द्वारा ही किया जा सकता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें